जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये मुद्रण संबंधी निर्देश

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127क के अन्तर्गत यह प्रतिबन्धित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर या पम्पलेट जिसके मुखपृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। ये निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम कुमार रविकांत … Continue reading जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये मुद्रण संबंधी निर्देश